धरना प्रदर्शन-लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति:कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी; भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

अशोकनगर में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने गुरुवार की रात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसमें आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकते। लाउडस्पीकर एवं डीजे के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगी। धरना प्रदर्शन-रैली के लिए अनुमति लेनी होगी सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। धरना प्रदर्शन या किसी भी रैली के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचना फैलाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्त्र-शस्त्र का धारण और प्रदर्शन नहीं कर सकते रैली, जुलूस, धरना स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा लाठी, डंडा, तलवार, भाला नहीं ले जा सकते। साथ ही ऐसे स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं ले जा सकते। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने आदेश जारी सरकारी कार्यालय, चिकित्सालय, उपचर्या गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय एवं बैंक आदि स्थान पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

धरना प्रदर्शन-लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति:कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी; भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई
अशोकनगर में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने गुरुवार की रात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसमें आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकते। लाउडस्पीकर एवं डीजे के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगी। धरना प्रदर्शन-रैली के लिए अनुमति लेनी होगी सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। धरना प्रदर्शन या किसी भी रैली के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचना फैलाएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्त्र-शस्त्र का धारण और प्रदर्शन नहीं कर सकते रैली, जुलूस, धरना स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा लाठी, डंडा, तलवार, भाला नहीं ले जा सकते। साथ ही ऐसे स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं ले जा सकते। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने आदेश जारी सरकारी कार्यालय, चिकित्सालय, उपचर्या गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय एवं बैंक आदि स्थान पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।