लॉज में देह व्यापार, ग्राहक बन पहुंची पुलिस, 7 संदिग्ध पकड़ाए
लॉज में देह व्यापार, ग्राहक बन पहुंची पुलिस, 7 संदिग्ध पकड़ाए
छत्तीसगढ़ संवाददाता
भिलाई नगर, 10 जुलाई। छावनी पुलिस ने आज प्रभात लाज पावर हाउस में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। लॉज से चार पुरुष एवं तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के निवासी हैं।
सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि प्रभात लॉज पावर हाउस भिलाई में हो रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में टीम गठित कर रेड की गई।
यहां संदेही संदिग्ध हालात में मिले हैं उनकी पहचान निलेश वर्मा (19 वर्ष) पेण्डरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर, सुप्रभात शील (44 वर्ष)पावर हाऊस भिलाई, राजेंद्र यादव (37 वर्ष) दुर्ग, मंजू लहरे उर्फ मंजू डहरिया (20 वर्ष) जामुल, लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा (38 वर्ष) दुर्ग, संगीता बंजारे (26 वर्ष) बालोद हालमुकाम भिलाई एवं राहुल वर्मा के रूप में हुई है।
सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि 9 जुलाई को निलेश वर्मा के द्वारा लाज के कमरों मे लड़कियों व महिलाओं को ग्राहकों से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी को आज न्यायालय दुर्ग में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
भिलाई नगर, 10 जुलाई। छावनी पुलिस ने आज प्रभात लाज पावर हाउस में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। लॉज से चार पुरुष एवं तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों के निवासी हैं।
सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि प्रभात लॉज पावर हाउस भिलाई में हो रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में टीम गठित कर रेड की गई।
यहां संदेही संदिग्ध हालात में मिले हैं उनकी पहचान निलेश वर्मा (19 वर्ष) पेण्डरी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर, सुप्रभात शील (44 वर्ष)पावर हाऊस भिलाई, राजेंद्र यादव (37 वर्ष) दुर्ग, मंजू लहरे उर्फ मंजू डहरिया (20 वर्ष) जामुल, लक्ष्मी हलधर उर्फ मेघा (38 वर्ष) दुर्ग, संगीता बंजारे (26 वर्ष) बालोद हालमुकाम भिलाई एवं राहुल वर्मा के रूप में हुई है।
सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि 9 जुलाई को निलेश वर्मा के द्वारा लाज के कमरों मे लड़कियों व महिलाओं को ग्राहकों से रकम लेकर उपलब्ध कराकर देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी को आज न्यायालय दुर्ग में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।